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इंडिया न्यूज़ : दिल्ली हाईकोर्ट ने गुटखा, पान मसाला और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना को बरकरार रखा है। बता दें, कोर्ट ने पान मसाला, गुटखा और इस तरह के उत्पादों, भंडारण और बिक्री पर लगाई गई रोक को नहीं हटाया है। मालूम हो, हाईकोर्ट ने 27 सितंबर, 2022 के सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बैन को हटाने के लिए कई अधिसूचना जारी किए गए थे।
जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में खाद्य सुरक्षा आयुक्त की तरफ से इन उत्पादों के स्टोरेज, बिक्री और उत्पादन पर रोक लाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। दिल्ली सरकार के इस प्रतिबंध के खिलाफ राजधानी में सालों से इस कारोबार में लगे लोगों ने साल 2022 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब कोर्ट ने कारोबारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन अब हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बैंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले को पलटते हुए गुटखा, तंबाकू, और पान मसाला पर लगी पाबंदी की अधिसूचना को जारी रखा है।
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