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समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) नेता आज़म खान (Azam Khan) को लेकर बड़ी खबर साम ने आ रही है। दरअसल ये आज़म खान को निर्वाचन आयोग से बड़ा झटका लगा है. निर्वाचन आयोग ने उनका नाम वोटर लिस्ट (Voter List) से हटा दिया है. इसका मतलब यह है कि आजम खान अब आगाम चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे. निर्वाचन आयोग ने आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत कार्रवाई की है.
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने मतदाता सूची से नाम हटाने का आदेश जारी किया है. इसके बाद 5 दिसंबर को रामपुर में होने जा रहे उपचुनाव में आज़म खान वोट नहीं डाल पाएंगे. बीजेपी के रामपुर से प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बुधवार को ही निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी और एसडीएम को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि नियम के अनुसार आजम खान के मतदान का अधिकार वापस लिया जाना चाहिए और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए.
एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजे पत्र में आकाश सक्सेना ने कहा था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने तीन वर्ष केे कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है. ऐसे में चुनाव आयोग ने आजम खान की सदस्यता रद्द दी है. आजम खान सजायाफ्ता हैं इसलिए उनका नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए ताकि नियमों और कानून का पालन हो सके. आकाश सक्सेना की चिट्ठी के बाद यह एक्शन लिया गया है. बता दें कि आकाश सक्सेना का मुकाबला यहां सपा प्रत्याशी आसिम रजा से होने जा रहा है.
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