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इंडिया न्यूज़(Delhi,CVC): सीवीसी यानि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकों सभी बीमा कंपनियों और केंद्र सरकार के सभी विभागों से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल नहीं करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि कुछ संगठन भ्रष्टाचार को लेकर अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहे थे. इसी को देखते हुए ही सतर्कता आयोग ने इस संबंध में यह आदेश जारी किया है.
आपको बता दें कि यह आदेश 13 जनवरी को जारी किया गया है हालांकि सीवीसी आयोग ने अगस्त 2000 में भी निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार के किसी भी संगठन में सतर्कता अधिकारी फुलटाइम कर्मचारी ही होंगे और विजिलेंस कार्यों को करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को सलाहकार के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए. लेकिन इसके बाद भी कुछ संगठन अभी भी जांच के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं.
केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अवधारणा एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में की गई है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केन्द्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है. इसकी स्थापना 1964 में की गई थी.
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