India News (इंडिया न्यूज), Chandrababu Naidu: कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की गई है। जिसमें कहा गया है कि अगली तारीख तक चंद्रबाबू नायडू सार्वजनिक रैलियों, बैठकों में भाग नहीं ले सकते हैं।
बता दें कि सोमवार (27 नवंबर) को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी गई। जिसमें अदालत की ओर से कहा गया कि ‘आरोपी (नायडू) को 31 अक्टूबर को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया गया है और याचिकाकर्ता (नायडू) को पहले से ही जमा किए गए जमानत बॉन्ड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।’
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