Kanjhawala death case: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि आरोप पत्र की जांच की जा रही है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ा दी है। चार्जशीट दाखिल करने की 90 दिनों की अवधि एक अप्रैल को समाप्त होने जा रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से पूछा कि वह कब चार्जशीट दाखिल करने जा रहे है।

  • 31 जनवरी की रात घटना हुई
  • गृह मंत्रालय ने घटना पर कार्रवाई की थी
  • दो आरोपी जमानत पर बाहर है

इस पर जांच अधिकारी (IO) ने जवाब दिया कि चार्जशीट की जांच की जा रही है और एक या दो दिन में फाइल कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि एक-दो दिन में क्यों, सुनवाई की अगली तारीख पर इसे दाखिल करें और अगली तारीख को सभी वकील भी मौजूद रहेंगे। आरोपी दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल न्यायिक हिरासत में हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में दो आरोपी जमानत पर हैं।

13 किलोमीटर तक घसीटा गया

पूरा मामला एक जनवरी 2023 का है जिसमें एक लड़की को करीब दो घंटे तक 13 किलोमीटर तक घसीटा गया। जिससे उसकी जान चली गई, दिल्ली पुलिस इस मामले में पहले ही आईपीसी की धारा 302 (हत्या) जोड़ चुकी है। शुरुआत में आईपीसी की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था बाद में गृह मंत्रालय ने 302 जोड़ने का आदेश दिया। मामले में कई पुलिसवालों पर कार्रवाई भी की गई थी। मामले में दिल्ली पुलिस की पैरवी करने के लिए अपर लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

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