Delhi Riots 2020: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई करते हुए आठ लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य आरोप तय किए हैं। पहला मामला 26 वर्षीय युवक राहुल सोलंकी की गोली लगने से मौत से जुड़ा है। थाना दयालपुर में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी विधानसभा, आगजनी, हत्या, चोरी और धर्म के आधार पर दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए। एएसजे प्रमाचला ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में, सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनके ऐसे कृत्य स्पष्ट रूप से मुसलमानों और हिंदुओं के समुदायों के बीच सद्भाव के लिए हानिकारक। उन्होंने अपनी हरकतों से लोगों की शांति भंग की।
आरोपी सलमान, सोनू सैफी, मोहम्मद आरिफ, अनीश कुरैशी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मदइरशाद, और मोहम्मद मुस्तकीम पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147/148/153-ए/380/427/436/450/302, 149, 188 और आर्म्स की धारा 25 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।
हालांकि, अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को धारा 295ए के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध और आईपीसी की धारा 129बी के तहत आपराधिक साजिश से मुक्त कर दिया है। न्यायाधीश ने कहा, “मुझे यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली है कि क्या इस तरह का अपमान धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने या धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से किया गया था।”
आरोप विरचित करते समय अभियुक्तों द्वारा गोली चलाने के स्थान पर साक्ष्यों तथा गवाहों के कथनों पर विचार किया गया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि आरोपी सोनू सैफी और मुस्तकीम के कहने पर पुलिस ने एक-एक पिस्तौल बरामद की थी।
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