संबंधित खबरें
Give Up Abhiyan: सावधान! 31 जनवरी तक अगर नहीं हटवाया इस योजना से अपना नाम तो होगी कानूनी कार्रवाई
Madhya Pradesh News: नींद में था परिवार, तभी झोपड़ी में लगी आग, 3 लोग जलकर हुए राख
Vinay Saxena Vs Atishi: आखिर ऐसा क्या हुआ! जो CM आतिशी ने LG को कहा धन्यवाद
Fake army officer: सेना का फर्जी अफसर बन विदेशी महिला के साथ कांड…फिर शर्मसार हुई ताज नगरी
UP News: अखिलेश यादव ने खेला बड़ा दाव, घर-घर पहुंचा PDA का पर्चा, अंबेडकर विवाद में नया मोड़
Kuno National Park: कुनो नेशनल पार्क से फिर फरार हुआ चीता, वीडियो आया सामने, लोगों में दहशत का माहौल
इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, court frames charges against Tihar hussian in Riots Funding case): दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए। यह आरोप लगाया गया था कि दंगों के दौरान गलत तरीक़े से हासिल किये गए पैसे का इस्तेमाल किया गया।
कोर्ट ने कहां की ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्डरिंग के आरोप सही पाए जाते है। कोर्ट ने कहां की “शिकायत की सामग्री, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों को देखते हुए,अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि ताहिर हुसैन, साजिश में शामिल था और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त था। कोर्ट ने यह भी माना की साजिश में उत्पन्न अपराध की आय को दंगों के लिए इस्तेमाल किया गया था।”
North East Delhi Violence | Karkardooma Court orders framing of charges against ex-AAP Councillor Tahir Hussain in money laundering. Court says, there is sufficient material on record, prima facie, creating grave suspicion against the accused for framing charge against him.
— ANI (@ANI) November 4, 2022
ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए शिकायत दर्ज की थी।
एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने ताहिर हुसैन के खिलाफ धारा 3 के तहत आरोप तय किए हैं जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
कोर्ट ने वैधानिक जमानत की मांग करने वाली ताहिर हुसैन की याचिका को भी खारिज कर दिया है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.