India News (इंडिया न्यूज), Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज (रविवार) ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का चौथा चरण लागू किया गया। जिसके बाद 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया गया है। साथ हीं सभी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस VI वाहनों को संचालित करने की अनुमति दी गई है।
क्षेत्र का वायु गुणवत्ता खराब
बता दें कि GRAP वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एक योजना है। इसके मुताबिक एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा विभिन्न चरणों में आपातकालीन उपायों का एक सेट लागू किया जाता है। रविवार को, केंद्र ने दिल्ली, एनसीआर राज्यों से जीआरएपी के अंतिम चरण के तहत सख्त प्रतिबंध लागू करने को कहा क्योंकि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए GRAP-4 के तहत कई अन्य उपाय भी किए गए हैं।
नियम को लागू करने में देरी
राष्ट्रीय राजधानी में आम तौर पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के स्तर को पार करने से कम से कम तीन दिन पहले योजना सक्रिय हो जाती है। हालाँकि, इस बार GRAP 4 को लागू करने के निर्णय में देरी हुई। सीएक्यूएम ने रविवार को दिल्ली और एनसीआर राज्यों से सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश सहित सभी आपातकालीन उपायों को लागू करने को कहा गया है।
किस स्तर पर कौन GRAP
बता दें कि प्रदूषण के स्तर बढ़ने पर चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) को लागू किया जाता है। जिसके कुल चार चरण हैं। GRAP-1 में प्रदूषण का स्तर 201 से 300 तक होता है। GRAP-2 के लिए AQI 301-400 होना जरूरी है।GRAP-3 तब लागू किया जाता है, जब AQI- 401 से 450 होता है। वहीं GRAP-4 AQI 450-500 तक पहुंचने पर लागू किया जाता है। आज दिल्ली में आखिरी चरण लागू किया गया है।
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