India News (इंडिया न्यूज़), Maternity Leave in Armry: हमारे देश के सशस्त्र बलों में मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) दनें का नियम है। हालांकि पहले महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सेनाओं के हर अधिकारियों को मैटरनिटी लीव दने के अलग-अलग नियम थें। जिसे बदल दिया गया है। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने आज (रविवार) की ओर से सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के बराबर मातृत्व, बच्चों की देखभाल और बच्चों को गोद लेने की छुट्टियों के नियमों के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
नए नियम के मुताबिक सेना में सभी महिलाओं के लिए ऐसी छुट्टियां देना समान रूप से लागू होगा, चाहे वह अधिकारी हों या किसी अन्य रैंक की अधिकारी हों। इस बात की जानकारी देते रक्षामंत्रालय की ओर से कहा गया कि “यह निर्णय सशस्त्र बलों में सभी महिलाओं की समावेशी भागीदारी के रक्षा मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है, चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो। छुट्टी नियमों के विस्तार से महिला-विशिष्ट पारिवारिक और प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों से निपटने में काफी मदद मिलेगी।“ मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इसकी मदद से महिलाओं की कार्य स्थितियों में सुधार होगा। साथ ही उन्हें पेशेवर और पारिवारिक जीवन के क्षेत्रों में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।
इस बदलाव के साथ मंत्रालय द्वारा कहा गया कि भारतीय महिलाएं अब सशस्त्र बलों में लगभग हर क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ रही हैं। महिलाएं अब दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात हैं। बता दें साल 2019 में भारतीय सेना के सैन्य पुलिस कोर में सैनिकों के रूप में महिलाओं की भर्ती की मंजूरी मिली थी। उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि महिलाओं को हर क्षेत्र में अपने पुरुष समकक्षों के बराबर होना चाहिए।
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