होम / मवेशी-तस्करी मामला: टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन 28 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में

मवेशी-तस्करी मामला: टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन 28 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में

Roshan Kumar • LAST UPDATED : October 22, 2022, 10:44 pm IST
ADVERTISEMENT
मवेशी-तस्करी मामला: टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन 28 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में

सहगल हुसैन.

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, sehgal hussian in ED remand): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल हुसैन को 28 अक्टूबर, 2022 तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। मामला पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी से जुड़ा है।

विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने शनिवार को सहगल हुसैन को 28 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया और कहा कि 24 घंटे के नियमित अंतराल पर चिकित्सा परीक्षण किया जाना है।

इसी अदालत ने हाल ही में जेल अधीक्षक, आसनसोल सुधार गृह, आसनसोल, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल को निर्देश दिया कि या तो इस आदेश की प्रति या प्रोडक्शन वारंट या दोनों प्राप्त होने पर आरोपी सहगल हुसैन को इस अदालत के समक्ष पेश किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट से नही मिली थी राहत

राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट को बाद में सहगल हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली और ट्रायल कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी।

इससे पहले, ईडी ने पेशी वारंट जारी करने की मांग करते हुए अदालत को सूचित किया था कि आरोपी सहगल हुसैन शिकायत और पूरक शिकायत में शामिल 12 आरोपियों की सूची में शामिल नहीं है।

हालाँकि, वह पश्चिम बंगाल राज्य में सीबीआई द्वारा दर्ज अनुसूचित अपराध के संबंध में न्यायिक हिरासत में है और जैसा कि बहस के दौरान अवगत कराया गया, उसे ईडी द्वारा 07.10.2022 को औपचारिक हिरासत में भी लिया गया था। पश्चिम बंगाल में सीबीआई कोर्ट से प्राप्त हिरासत में पूछताछ आदेश दिनांक 28.09.2022 की अनुमति के अनुसरण में।

कई टीएमसी नेता आरोपी

अप्रैल में, ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के पूर्व नेता विनय मिश्रा, उनके भाई विकास मिश्रा और भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक मवेशी तस्करी रैकेट के कथित सरगना मोहम्मद इनामुल हक के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था।

ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय पीएमएलए की धारा 3 और 70 के तहत अपराध करने के लिए अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दायर की थी।

ट्रायल कोर्ट के जज ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा कि उन्होंने शिकायत और उससे जुड़े दस्तावेजों को देखा है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री है। तदनुसार, धारा 4 पीएमएलए के तहत दंडनीय धारा 3 और 70 पीएमएलए के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया।

इनामुल हक की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया था

इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के एक मामले में इनामुल हक को जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कमांडेंट की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी से जुड़े एक मामले में हक को जमानत दे दी थी।

यह आरोप लगाया गया था कि हक के कहने पर मवेशियों की तस्करी की गई और उसने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को रिश्वत दी। इससे पहले, सीबीआई ने हक को गिरफ्तार भी किया था और इस बात पर संतोष व्यक्त किया था कि उसने वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिए छिद्रपूर्ण सीमाओं का लाभ उठाया था।

सीबीआई ने तर्क दिया था कि हक एक प्रभावशाली व्यक्ति है क्योंकि वह “लुक आउट सर्कुलर” के बावजूद सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने में कामयाब रहा। सीबीआई ने कहा, “अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो यह आगे की जांच को कमजोर कर देगा।”

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

देह-व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, अवैध अड्डे पर ग्राहक बनकर पहुंचा पुलिस वाला, पैसों के साथ दलाल गिरफ्तार
देह-व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, अवैध अड्डे पर ग्राहक बनकर पहुंचा पुलिस वाला, पैसों के साथ दलाल गिरफ्तार
सावधान! नहीं रहोगे सतर्क तो हो जाओगे रातों रात कंगाल, शादी के माहौल में जमकर लग रही सेंध
सावधान! नहीं रहोगे सतर्क तो हो जाओगे रातों रात कंगाल, शादी के माहौल में जमकर लग रही सेंध
छत्तीसगढ़ में सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
छत्तीसगढ़ में सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
हेमंत सोरेन से अलग क्या है कल्पना की पहचान? राजनीति में आने से पहले चलाती थीं प्ले स्कूल, JMM की जीत में रही बड़ी भूमिका
हेमंत सोरेन से अलग क्या है कल्पना की पहचान? राजनीति में आने से पहले चलाती थीं प्ले स्कूल, JMM की जीत में रही बड़ी भूमिका
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, AQI 400 के पार
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, AQI 400 के पार
बुलंदशहर के सिपाही की दिल्ली में हत्या, परिजनों में मचा हड़कंप
बुलंदशहर के सिपाही की दिल्ली में हत्या, परिजनों में मचा हड़कंप
‘धर्म विरोधियों की चाल…’, पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भरी हुंकार ; हिंदुओं के दर्द पर कही ये बात
‘धर्म विरोधियों की चाल…’, पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भरी हुंकार ; हिंदुओं के दर्द पर कही ये बात
Salman Khan ने Hina Khan को कह दी ऐसी बात, सबके सामने रो पड़ी एक्ट्रेस, बोली- ‘सलमान ने एक घंटे तक…’
Salman Khan ने Hina Khan को कह दी ऐसी बात, सबके सामने रो पड़ी एक्ट्रेस, बोली- ‘सलमान ने एक घंटे तक…’
इंदौर में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई, रेस्टोरेंट मैनेजर की मौके पर मौत
इंदौर में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई, रेस्टोरेंट मैनेजर की मौके पर मौत
AR Rahman ने तलाक की घोषणा के बाद बदनामी करने वालों को दिया करारा जवाब, दे डाला 24 घंटे का समय, वरना होगी 2 साल के लिए जेल
AR Rahman ने तलाक की घोषणा के बाद बदनामी करने वालों को दिया करारा जवाब, दे डाला 24 घंटे का समय, वरना होगी 2 साल के लिए जेल
हिमाचल में बदला मौसम का हाल, लाहौल घाटी और अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी
हिमाचल में बदला मौसम का हाल, लाहौल घाटी और अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी
ADVERTISEMENT