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दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने 'आप' के विजय नायर को न्यायिक हिरासत में भेजा

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : October 6, 2022, 5:03 pm IST
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दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने 'आप' के विजय नायर को न्यायिक हिरासत में भेजा

विजय नायर.

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Delhi Excise Policy case: Court sends AAP’s Vijay Nair to Judicial Custody): दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के संचार रणनीतिकार विजय नायर को दिल्ली आबकारी नीति  मामले में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

विजय नायर को हाल ही में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने गुरुवार को विजय नायर को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसकी हिरासत की मांग नही की और कहा कि अब और पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है.

इससे पहले भेजा गया था पुलिस हिरासत में 

इससे पहले अदालत ने विजय नायर को हिरासत में भेजते हुए कहा था कि प्राथमिकी में लगे आरोप गंभीर हैं और उचित समय पर तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से विस्तृत जांच की आवश्यकता है। आरोपी विजय नायर को पुलिस हिरासत में देना न्याय के हित में होगा.

अदालत ने यह भी कहा था कि प्राथमिकी वर्ष 2021-2022 के लिए दिल्ली के आबकारी नीति के निर्धारण और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं के आरोपों को दर्शाती है और विभिन्न ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों को दिखाया गया है जो अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों में कथित रूप से विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे हैं और लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं.

अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने आरोपी की ओर से दलील दी कि अभियोजन पक्ष की ओर से दलील/बहस करने का एकमात्र प्रशंसनीय आधार यह है कि आरोपी ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और आगे की पुलिस हिरासत की विस्तार की जरुरत नही है क्योंकि वह पहले ही पांच दिनों के लिए इसे झेल चुका है.

एक आरोपी ईडी की रिमांड में 

हाल ही में एमके नागपाल की इसी अदालत ने समीर महेंद्रू को भी ईडी रिमांड पर भेजा था। दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक महेंद्रू को पिछले सप्ताह ईडी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसे लागू करने से संबंधित सीबीआई की प्राथमिकी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करते हुए ईसीआईआर भी दायर किया है, जिसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं.

ईडी ने समीर महेंद्रू को दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मुंबई स्थित ओनली मच लाउडर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय नायर को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद गिरफ्तार किया था.

बड़े-बड़े लोग आरोपी

आबकारी नीति के आरोपी लोगो में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आयुक्त पंकज भटनागर शामिल हैं.

अन्य आरोपी में पर्नोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय हैं; ब्रिंडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल; बडी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा; महादेव शराब के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे शामिल है.

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थीं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था और एल -1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ा दिया गया था। लाभार्थियों ने “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों को दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में झूठी प्रविष्टियां पेश कीं.

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की जांच की सिफारिश के बाद प्राथमिकी में कहा गया है कि इससे इस मामले में कथित तौर पर सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

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