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इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Delhi HC rejects PIL seeking transfer of investigation of shraddha murder case to CBI): दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका खारिज कर दिया, जिसमें श्रद्धा वाकर हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस इसकी जांच कर रही है और अदालत इसकी निगरानी नहीं करेगी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जुर्माना भी लगाया।
Shraddha murder case | Delhi High Court dismisses petition seeking transfer of investigation from Police to CBI. Court says we don't find a single good reason to entertain this plea. pic.twitter.com/Ph20ulbU30
— ANI (@ANI) November 22, 2022
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम कर रही है और 80 फीसदी जांच पूरी हो चुकी है।
केंद्र सरकार ने भी जनहित याचिका का विरोध किया, कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से एक निजी पार्टी जांच के तरीके को निर्धारित नहीं कर सकती है। पेशे से अधिवक्ता जोशीनी तुली द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस ने मीडिया के माध्यम से जनता के सामने जांच और संवेदनशील विवरण को लीक किया गया।
याचिका में कहा गया है, ” अब तक दिल्ली पुलिस/पुलिस महरौली ने अपनी जांच के हर चरण के बारे में मीडिया और सार्वजनिक लोगों को हर विवरण का खुलासा किया है, जिसकी कानून के अनुसार अनुमति नहीं है ।”
इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि बरामदगी के स्थान पर, अदालती सुनवाई आदि में मीडिया और अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों की उपस्थिति वर्तमान मामले में सबूतों और गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने के बराबर है।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हत्या कथित तौर पर दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद पीड़िता के शरीर के अंगों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया गया था। इसलिए, स्टाफ की कमी और तकनीकी उपकरणों की कमी के कारण महरौली पुलिस स्टेशन जांच करने के लिए तैयार नहीं है।
“दिल्ली पुलिस द्वारा मीडिया को दिए गए बयानों के अनुसार, जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी को पांच अलग-अलग राज्यों में ले जाया जाएगा। इसलिए, मामला ‘अंतर-राज्यीय’ है और दिल्ली पुलिस के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे था।” याचिका में कहा गया
पुलिस के मुताबिक, इस साल 18 मई को महरौली में एक किराए के फ्लैट में दंपति के बीच झगड़े के बाद आरोपी ने पीड़िता का गला घोंट दिया, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, उसे फ्रिज में रख दिया, और बाद में अगले 18 दिनों में शहर के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया
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