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India News (इंडिया न्यूज़), AaradhyaBachchan, दिल्ली: हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन द्वारा अपनी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में कथित रूप से फर्जी खबरें फैलाने के लिए दायर एक मुकदमे में गूगल एलएलसी और यूट्यूब पर चैनलों का संचालन करने वाली कई संस्थाओं को समन जारी किया है।
कोर्ट ने अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा कि Google LLC कानून में कर्तव्यबद्ध है कि वह बिचौलियों से संबंधित संपूर्ण वैधानिक व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे, जिसमें आईटी नियम 2021 शामिल है।
1. प्रतिवादी (YouTube चैनल) साथ ही उनके सहयोगी और उनकी ओर से काम करने वाले अन्य लोगों को पहचाने गए वीडियो को प्रसारित करने या आगे प्रसारित करने से रोक दिया जाता है।
2. ऐसे किसी भी वीडियो को प्रकाशित करने, अपलोड करने या प्रसारित करने से भी प्रतिबंधित किया गया है जो उपरोक्त यूआरएल के विषय वस्तु बनाने वाले वीडियो के समान सामग्री है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें याचिकाकर्ता के शारीरिक स्थिति से संबंधित सभी वीडियो शामिल होंगे।
दूसरे शब्दों में, अराध्या के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी मंच पर प्रसारित करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
3. Google को आदेश दिया गया कि ऐसे URL को निष्क्रिय करने के लिए तुरंत कदम उठाएगा। आगे ऐसे वीडियों आने पर Google उन्हें हटाने के लिए तत्काल कदम उठाएगा। आज से एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी कंटेट को हटाने का आदेश दिया गया।
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटीआराध्या बच्चन ने कथित तौर पर अपने स्वास्थ्य के बारे में फर्जी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए YouTube चैनलों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। 11 साल की आराध्या बच्चन ने कथित तौर पर मीडिया द्वारा उसके बारे में फर्जी रिपोर्टिंग के खिलाफ रोक की मांग की थी।
आराध्या द्वारा दायर याचिका में 10 संस्थाओं को उसके बारे में सभी वीडियो हटाने के लिए कहा गया। Google LLC और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (शिकायत सेल) को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है।
कानूनी फर्म आनंद और नाइक द्वारा दायर याचिका में कथित तौर पर कहा गया है, “प्रतिवादियों की एकमात्र प्रेरणा बच्चन परिवार की प्रतिष्ठा से अवैध रूप से लाभ उठाना है, भले ही वादी और उनके परिवार के सदस्यों को नुकसान हो।”
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