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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, "यह दुर्भाग्य है की आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग हाथ से मैला ढोने को मजबूर"

Roshan Kumar • LAST UPDATED : October 6, 2022, 6:04 pm IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा,

सुप्रीम कोर्ट पहल ही इसको लेकर कानून बना चुका है.

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, The Delhi observed that it is unfortunate that even after 75 years of independence, poor people are forced to work as manual scavengers): दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद भी गरीब लोगों को मैला ढोने वालों जैसा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (पीईएमएसआर) के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है.

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने बाहरी दिल्ली के मुंडका 9 सितंबर को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को एक आवासीय परिसर में एक अवरुद्ध सीवर को साफ करने के दौरान मारे गए दो लोगों के परिवारों को ₹ 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया.

9 सितम्बर को 32 वर्षीय रोहित चांडिलिया की सीवर साफ करते समय मौत हो गई थी। घटना में पास में तैनात एक सुरक्षा गार्ड 30 वर्षीय अशोक की भी चांडीलिया को बचाने की कोशिश में मौत हो गई थी.

कोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया था

वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव मामले में न्याय मित्र के रूप में पेश हुए और उन्होंने पीठ को सूचित किया कि डीडीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारी प्राधिकरण के किसी निर्देश के बिना खुद मैनहोल की सफाई कर रहा था.

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, डीडीए को सीवेज रुकावट के संबंध में एक शिकायत मिली थी और चांडीलिया इस मुद्दे को हल करने के लिए काम कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कानून बना चुका है और तत्काल मुआवजे का भुगतान किया जाना दिया जाना चाहिए.

इसलिए, पीठ ने डीडीए को परिवारों को मुआवजा देने और अनुकंपा नियुक्ति के उनके मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में निर्णय एक महीने के भीतर न्यायालय को सूचित किया जाए और यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुनवाई की अगली तारीख को अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे.

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