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सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया

Roshan Kumar • LAST UPDATED : December 1, 2022, 1:17 pm IST

इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, Delhi highcourt issue notice To ED on Satyendra jain bail application): दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है।

सत्येंद्र जैन की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने कहा ” मैं 7 मौकों पर ईडी के सामने पेश हुआ। मैंने सहयोग किया है और जांच में भाग लिया है। मुझे 2022 में लाइन से 5 साल बाद गिरफ्तार किया गया था”।

अलगी सुनवाई 20 दिसंबर को 

प्रस्तुतियाँ पर ध्यान देने के बाद, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने गुरुवार को दो सप्ताह के भीतर प्रवर्तन निदेशालय की प्रतिक्रिया मांगी और मामले को 20 दिसंबर, 2022 के लिए निर्धारित किया।

ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर 2022 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन को 30 मई, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह मामले में न्यायिक हिरासत में तिहार जेल में बंद है।

ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।

क्या है आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार, सत्येंद्र जैन के पास मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चार शेल कंपनियों का वास्तविक नियंत्रण था। वहीं, सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे।

31 मार्च को ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर दी। छह जून को, जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे। छापे के दौरान 2.85 करोड़ रुपए नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।

जैन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से कृषि भूमि भी खरीदी है। इस मामले में अभी भी जांच जारी है। जैन के वकील ने कहा कि यह आरोप लगाया गया है कि 2010 में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रची गई थी। उस समय न तो जैन विधायक थे और न ही मंत्री। ऐसे में वह मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश कैसे रच सकते हैं?।

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