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इ्ंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को बीआरएस एमएलसी के कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की है। जिसमें ईडी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के कविता की याचीका पर सुनवाई करे तो उनका पक्ष भी सुना जाए। बिना उनका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा जारी समन को चुनौती दी है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि तय मानदंडों के अनुसार, किसी महिला को ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है और उसकी पूछताछ उसके आवास पर होनी चाहिए।
दरसअल 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती देने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। ईडी ने एमएलसी को 16 मार्च को फिर से पेश होने के लिए कहा है, लेकिन वह यह कहते हुए पेश नहीं हुईं कि उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को सुनवाई याचीका पर सुनवाई करेगा। याचिका में के कविता ने कहा है कि उनके नाम प्राथमिकी में नहीं होने के बावजूद, केंद्र में सत्ताधारी राजनीतिक दल (बीजेपी) के कुछ सदस्यों ने याचिकाकर्ता को दिल्ली आबकारी नीति और उक्त प्राथमिकी से जोड़ते हुए निंदनीय बयान भी दिए।
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