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MP Election 2023: चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, उठाया यह कदम

Rajesh kumar • LAST UPDATED : October 13, 2023, 9:51 am IST
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MP Election 2023: चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, उठाया यह कदम

India News (इंडिया न्यूज़),MP Assembly Election 2023: मध्यप्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गए। प्रशासन ने जिला ग्वालियर में सभी लाइसेंसी हथियार को 16 अक्टूबर तक थाने में जमा करने के आदेश दिए। जिले में लगभग 34 हजार लाइसेंसी हथियार है। जहां हथियार को अपने पास वापस रखने के लिए कुल 185 आवेदन आए हैं। जिला प्रशासन द्वारा छूट के लिए आवेदनों की समीक्षा होगी। वहीं गुर्जर आंदोलन में हुई हिंसा के चलते शहर में धारा 144 और चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है।

पुलिस थानों व रक्षित पुलिस लाइन जमा होंगें हथियार

आपको बता दें, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से परेशान होकर प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन कराने पर जिला प्रशासन का विशेष जोर है। इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने एक आदेश जांरी की, जिसमें जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते हुए। लाइसेंस धारियों से अनिवार्य रूप से 16 अक्टूबर 2023 तक अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थानों अथवा रक्षित पुलिस लाइन में जमा करने के निर्देश दिये हैं।

चुनाव व्यवस्था सुगम बनाने की पहल

आदेश में स्पष्ट किया है कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए।

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बताते चलें यह आदेश सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा। किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

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