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India News ( इंडिया न्यूज़ ) European News: भारत में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन यूरोपीय यूनियन (ईयू) की सबसे बड़ी अदालत द कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निजी कंपनियों को सिर या मुंह ढकने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे दी है। यह फैसला सभी 27 देशों में लागू होगा। कोट ने यह फैसला न तो किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है और न ही कर्मचारियों के बीच किसी तरह का भेदभाव करता है। हालांकि किसी कंपनी में सिर या मुंह ढंकने पर प्रतिबंध है तो ही हिजाब पर रोक लागू होगी। यह फैसला सिर्फ हिजाब पर प्रतिबंध की बात नहीं करता।
मंत्री दिलन येसिलगोज़ ने बैन लगाने वाले फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये लोग सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर आवश्यक हो तो बल प्रयोग करने के लिए बाध्य होते हैं। मंत्री ने कहा कि हेडस्कार्फ़ पहनने वालों का अभी भी पुलिस विभाग में स्वागत है। उन्होंने कहा कि जनता के संपर्क में आने पर उन्हें न्यूट्रल दिखना चाहिए।
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