संबंधित खबरें
Himachal BPL Rules: सरकार ने बदली 'गरीबी' की परिभाषा, जानें अब कौन कहलाएगा गरीब? BPL के नए नियम जारी
नए साल पर घूमने जानें से पहले पढ़े UP-NCR की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये हैं रूटों का प्लान
Maha Kumbh 2025: कुंभ की तैयारियों को देख अखिलेश ने बांधे तारीफों के पुल, बोले- कमियों की तरफ खींचते रहेंगे ध्यान
kota Night Shelters: खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर लोग, अब तक नहीं किया गया रैन बसेरे का इंतजाम
Kotputli Borewell Rescue: 65 घंटे से बोरवेल में फंसी मासूम चेतना, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, मां की बिगड़ी तबीयत
Ajmer Bulldozer Action: दरगाह के पास चला निगम का पीला पंजा, अवैध अतिक्रमण साफ, कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप
India News ( इंडिया न्यूज़ ) European News: भारत में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन यूरोपीय यूनियन (ईयू) की सबसे बड़ी अदालत द कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निजी कंपनियों को सिर या मुंह ढकने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे दी है। यह फैसला सभी 27 देशों में लागू होगा। कोट ने यह फैसला न तो किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है और न ही कर्मचारियों के बीच किसी तरह का भेदभाव करता है। हालांकि किसी कंपनी में सिर या मुंह ढंकने पर प्रतिबंध है तो ही हिजाब पर रोक लागू होगी। यह फैसला सिर्फ हिजाब पर प्रतिबंध की बात नहीं करता।
मंत्री दिलन येसिलगोज़ ने बैन लगाने वाले फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये लोग सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर आवश्यक हो तो बल प्रयोग करने के लिए बाध्य होते हैं। मंत्री ने कहा कि हेडस्कार्फ़ पहनने वालों का अभी भी पुलिस विभाग में स्वागत है। उन्होंने कहा कि जनता के संपर्क में आने पर उन्हें न्यूट्रल दिखना चाहिए।
ये भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.