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FIR on BBC: प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी फंडिंग में अनियमितताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत बीबीसी इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार्रवाई बीबीसी इंडिया द्वारा विदेशी फंडिंग की अनियमितताओं, फंड के डायवर्जन और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 (फेमा) के तहत नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए की गई थी।
इस साल फरवरी में नई दिल्ली और मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के कार्यालयों में आयकर द्वारा तलाशी ली गई थी। बीबीसी के प्रशासनिक और संपादकीय विभागों के एक अधिकारी से यहां दिल्ली के ईडी मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है।
सरकार ने जनवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को YouTube वीडियो और ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी पर बने डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने के तुरंत बाद ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। 2002 के गुजरात दंगों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाले डॉक्यूमेंट्री की भारत सरकार और भारतीय जनता के कई वर्गों द्वारा व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। बीबीसी को फर्जी समाचार और प्रचार प्रसार के आरोपों का सामना करना पड़ा और भारत सरकार ने प्रसारक पर देश को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
साल 1999 में संसद ने फेमा कानून पास किया था। यह केंद्र सरकार को देश के बाहर स्थित किसी व्यक्ति से भुगतान के प्रवाह को विनियमित करने की शक्तियां देता है। विदेशी से संबंधित सभी वित्तीय लेन-देन फेमा के अनुमोदन के बिना नहीं किए जा सकते। सभी लेनदेन अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किए जाने चाहिए। जनता के सामान्य हित में, भारत सरकार किसी अधिकृत व्यक्ति को चालू खाते के भीतर विदेशी मुद्रा सौदे करने से प्रतिबंधित कर सकती है।
यह कानून आरबीआई को अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से किए जाने पर भी पूंजी खाते से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के अनुसार, भारत में रहने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा लेनदेन करने की अनुमति है या सुरक्षा, संपत्ति, मुद्रा के अधिग्रहण या स्वामित्व के मामले में किसी विदेशी देश में अचल संपत्ति रखने का अधिकार है।
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