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सरकार ने एयरपोर्ट के पास 5जी के स्टेशन नही बनाने का आदेश दिया

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : December 1, 2022, 7:27 am IST
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सरकार ने एयरपोर्ट के पास 5जी के स्टेशन नही बनाने का आदेश दिया

Airport 5G

इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, Goverment directs not to install 5G stations near airports): दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार कंपनियों को भारत के सभी हवाई अड्डों पर रनवे से 2.1 किमी के क्षेत्र में 3,300-3,670 मेगाहर्ट्ज बैंड में कोई भी 5जी बेस स्टेशन स्थापित नहीं करने का निर्देश दिया है।

विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया की “दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को सलाह दी जाती है कि रनवे के दोनों सिरों से 2,100 मीटर और भारतीय हवाई अड्डों के रनवे की मध्य रेखा से 910 मीटर के क्षेत्र में 3,300-3,670 मेगाहर्ट्ज में कोई 5जी/आईएमटी बेस स्टेशन नहीं होगा।”

एक स्केच भी सरकार द्वारा दिया गया है

पत्र में आगे कहा गया है, “क्षेत्र के आसपास 540 मीटर की परिधि में स्थापित बेस स्टेशन, नोडल या रिपीटर, अधिकतम शक्ति 3,300-3,670 मेगाहर्ट्ज रेंज में 58 डीबीएम/मेगाहर्ट्ज तक सीमित होनी चाहिए।”

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बफर और सुरक्षा क्षेत्र स्केच प्रदान किया है और दूरसंचार कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे विमान के संचालन के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर हवाई अड्डे के क्षेत्रों में और उसके आसपास सी-बैंड 5जी स्पेक्ट्रम को लागू करते समय शमन उपाय सुनिश्चित करें।

पत्र में कहा गया है, “5G बेस स्टेशनों को इस हद तक नीचे की ओर झुकाना सुनिश्चित करें कि 5G उत्सर्जन रेडियो अल्टीमीटर के साथ हस्तक्षेप न करें।”

आपको बता दे की कई देशों में, n78 (3500 MHz), या आमतौर पर 3.5 GHz 5G बैंड, या C-बैंड 5G के रूप में संदर्भित, सबसे अधिक परीक्षण किया गया और 5G आवृत्ति तैनात है।

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department of telecommunications

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