Top News

ज्ञानवापी मामलें में हिन्दू पक्ष की जीत, मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज

इंडिया न्यूज़ (वाराणसी, Gyanvapi case: Varanasi court upholds maintainability of Hindu side’s petition, next hearing on Sep 22): वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मुकदमे को चुनौती दी गई थी.

जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने ज्ञानवापी परिसर स्थित गौरी-श्रृंगार मंदिर केस में पूजा के अधिकार को लेकर हो रहे विवाद मामले में फैसला सुनाया और मामले को 22 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया.

हिन्दू पक्ष ने खुशी जाहिर की

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि “अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा चलने योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को है।”

ज्ञानवापी मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, “यह हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।”

इससे पहले, हिंदू पक्ष ने कहा था कि अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण और ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे.

कोर्ट ने दिया था सर्वे करने का आदेश

गौरी-श्रृंगार मंदिर में पूजा को लेकर याचिका पांच महिलाओं ने दायर की थी, जिसमें हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी गई थी, इसके बाद वाराणसी की एक अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया। इसके बाद, वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने मई में परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया। सर्वेक्षण का काम 16 मई को पूरा हुआ और 19 मई को अदालत में रिपोर्ट पेश की गई.

वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के बाद हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया गया कि मस्जिद परिसर में एक शिवलिंग जैसी संरचना मिली थी, लेकिन मस्जिद समिति ने विरोध किया कि यह एक फव्वारा था शिवलिंग नहीं.

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दावा किया था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था।याचिकाकर्ताओं के अनुसार काशी में भगवान विश्वनाथ का एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मस्जिद परिसर में है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि 1669 में, मुगल सम्राट औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को नष्ट कर दिया था और ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था.

याचिकाकर्ता कहते है कि अदालत यह घोषित करे कि मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा करने और उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है.

इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में कोई मंदिर नहीं था और मस्जिद शुरू से ही घटनास्थल पर खड़ी है। विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को कहा कि वह ज्ञानवापी मस्जिद समिति के आवेदन पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश के फैसले का इंतजार करेगा.

Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

Recent Posts

प्रयागराज महाकुंभ में सिक्किम की जनता को किया गया आमंत्रित, योगी के मंत्रियों ने दिया निमंत्रण

India News (इंडिया न्यूज़),Mahakumbh 2025: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)…

5 hours ago

नागा संन्यासियों के श्री तपोनिधि आनंद अखाड़े ने किया छावनी प्रवेश, भगवान सूर्य की धर्म ध्वजा लेकर निकाली यात्रा

India News (इंडिया न्यूज़),Mahakumbh 2025: ग्रह-नक्षत्रों के विशिष्ट खगोलीय संयोग से 144 वर्ष बाद पड़…

5 hours ago

कौन लेगा जस्टिन ट्रूडो की जगह? ये हैं तीन संभावित दावेदार

कनाडा का अगला संघीय चुनाव 20 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले होने वाला है।हाउस…

5 hours ago

जारी रहेगा अनशन… नई जगह जल्द बताएंगे; जेल से बहार आते ही प्रशांत किशोर ने भरी हुंकार

India News (इंडिया न्यूज़),Prashant Kishor: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत…

5 hours ago

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दिया इस्तीफा, कहा-कनाडा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक…, क्या भारत के लिए है खुशखबरी ?

53 वर्षीय नेता ने ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, "मैं पार्टी…

6 hours ago

मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ी, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद से जुड़ा है मामला

India News (इंडिया न्यूज़),Yati narsinghanand saraswati: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के भड़काऊ…

6 hours ago