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Hate Speech Case: अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

BY: Divya Gautam • LAST UPDATED : April 17, 2023, 6:23 pm IST
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Hate Speech Case: अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Hate Speech Case: बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। सीपीएम नेता बृंदा करात की याचिका में 2020 में सीएए विरोधी आंदोलन के खिलाफ दोनों सांसदों के भड़काऊ बयान दिए थे। इससे पहले निचली अदालत और हाईकोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुकीं है।

गद्दार का मतलब देशद्रोही होता है- सुप्रीम कोर्ट

जस्टि जोसेफ ने अनुराग ठाकुर की ‘गोली मारो’ वाली टिप्पणी पर भी ध्यान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेरा मानना है कि गद्दार का मतलब देशद्रोही होता है? यहां पर गोली मारो दवाई से संबंधित निश्चित रूप से नहीं था। इस पर वकील ने कहा कि हां, इसकी मंजूरी अपने आप में एक मुद्दा है कि कोर्ट को इस पर विचार क्यों करना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट में बोले वकील

सुप्रीम कोर्ट में वकील ने कहा कि ये बात शाहीन बाग में धरने के संदर्भ में एक रैली में कही गई थी गद्दार का जिक्र वहां के प्रदर्शनकारियों के लिए था। प्रोटेस्ट ग्रुप धर्मनिरपेक्ष हो सकता है लेकिन संबंधित मुद्दा धार्मिक था कृपया देखें कि क्या कहा गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने भाषणों के जरिए कोर्ट का रुख किया था सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि यह लोगों को सबसे जघन्य प्रकार की हिंसा में शामिल होने का आह्वान कर रहा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखते हैं अगर संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य होती है अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें 7 दिनों में प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी।

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