संबंधित खबरें
Himachal BPL Rules: सरकार ने बदली 'गरीबी' की परिभाषा, जानें अब कौन कहलाएगा गरीब? BPL के नए नियम जारी
नए साल पर घूमने जानें से पहले पढ़े UP-NCR की ट्रैफिक एडवाइजरी, ये हैं रूटों का प्लान
Maha Kumbh 2025: कुंभ की तैयारियों को देख अखिलेश ने बांधे तारीफों के पुल, बोले- कमियों की तरफ खींचते रहेंगे ध्यान
kota Night Shelters: खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर लोग, अब तक नहीं किया गया रैन बसेरे का इंतजाम
Kotputli Borewell Rescue: 65 घंटे से बोरवेल में फंसी मासूम चेतना, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, मां की बिगड़ी तबीयत
Ajmer Bulldozer Action: दरगाह के पास चला निगम का पीला पंजा, अवैध अतिक्रमण साफ, कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप
India News (इंडिया न्यूज), Himachal Pradesh Cm New Law: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुक्खू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुक्खू सरकार ने पुलिस अधिनियम में संशोधन विधेयक पास किया है। इस एक्ट के तहत अब प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। यानी सरकार की अनुमति के बिना पुलिस किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपराधिक मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकती।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने विधानसभा के शीतकालीम सत्र के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश किया। इस संशोधन विधेयक के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान गिसफ्कार करने के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य है। साथ ही, कांस्टेबलों का ट्रांसफर भी अब प्रदेश की सरकार करेगी। राज्य में पुलिस की भर्ती राज्य पुलिस बोर्ड द्वारा की जाएगी। हालांकि, विपक्ष की ओर से इस संशोधन का विरोध किया गया।
इस संशोधन पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि किसी भी तरह के अपराध पर कार्रवाई पर रोक नहीं है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सरकार को जानकारी रहे। इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। सीएम ने सदन में कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें सरकार की जानकारी के बिना गिरफ्तारियां की गई हैं। सीआरपीसी और बीएनएस व अन्य किसी कानूनी धारा को न तो प्रभावित किया गया है और न ही छेड़छाड़ की गई है। जो भी व्यक्ति अपराध करेगा, उसके खिलाफ तय कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विपक्ष को घेरते हुए सीएम ने कहा कि ये लोग काल्पनिक बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। संशोधन विधेयक में सब कुछ स्पष्ट है। अगर कोई पटवारी रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ उसी समय कार्रवाई की जाएगी। इस संशोधन के जरिए द्वेष भावना से दर्ज होने वाली एफआईआर पर रोक लगाने के लिए संशोधन लाया गया है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.