इंडिया न्यूज:(Even if the train is missed, the ticket money can be returned) हर रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जिसमें कई बार लोगो के साथ ऐसा भी होता है कि समय से पहले रेलवे स्टेशन पर नही पहुच पानो या कहें कि किसी मजबूरी वश ट्रेन को छोड़ना पड़ जाता है। जिससे लोगों के टिकट का पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इसका रिफंड भी दिया जाता है। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि लाखों लोग इसमें रोज यात्रा करते हैं।
ज्यादातर लोगों को रेलवे से संबंधित बहुत-से नियमों के बारे मे नही जानते। लगभग सभी लोगों को यह तो पता है कि ट्रेन कैंसिल होने पर यात्री को रिफंड मिल जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि अगर आपकी ट्रेन छूट जाये तो भी टिकट का पैसा वापस मिल सकता हैं। तो आइये जानते है इसके बारे में पुरी जानकारी।
किसी भी स्थिति में ट्रेन छूट जाने पर रिफंड के लिए TDR यानी टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट फाइल करना होता हैं। बता दें कि यात्री को ट्रेन छुटने के 1 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल करना होता हैं। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से टीडीआर फाइल किया जाता है । इसके रिफंड प्रोसेस में लगभग 60 दिनों का समय लग सकता है ।
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