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India News (इंडिया न्यूज), IFS Slapping Case: राजस्थान के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आईएफएस थप्पड़कांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए बीजेपी नेता और उनके समर्थक को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में दोनों को तत्काल जमानत मिल गई है।
भवानी सिंह राजावत कोटा की लाडपुरा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। उन्हें वसुंधरा राजे गुट का नेता माना जाता है। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उनका टिकट काट दिया था। इससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन 2023 के चुनाव से पहले वे फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। कहा जाता है कि लाडपुरा में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने में भवानी सिंह राजावत का अहम योगदान है।
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यूआईटी की ओर से दाद देवी माता मंदिर रोड पर मरम्मत का काम कराया जा रहा था। मार्च 2022 में वन विभाग ने इस काम को रुकवा दिया। इससे नाराज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ वन विभाग कार्यालय पहुंचे और डीएफओ रवि मीना को थप्पड़ मार दिया। इस मामले में भाजपा नेता भवानी सिंह राजावत और उनके समर्थक महावीर सुमन के खिलाफ नयापुरा थाने में मामला दर्ज हुआ था।
IFS को थप्पड़ मारने के मामले की सुनवाई एससी/एसटी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने भवानी सिंह राजावत और उनके समर्थक महावीर सुमन को 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा नेता राजावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने तत्कालीन डीएफओ रवि कुमार मीना को सिर्फ कंधे पर बैठाया था, थप्पड़ नहीं मारा था। इस फैसले को चुनौती देने के लिए वे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
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