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Imran Khan Arrest News: सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए तत्काल रिहा करने के दिया आदेश

PUBLISHED BY: Priyanshi Singh • LAST UPDATED : May 11, 2023, 7:31 pm IST
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Imran Khan Arrest News: सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए तत्काल रिहा करने के दिया आदेश

Imran Khan Arrest News:

India News (इंडिया न्यूज़), Imran Khan arrest Is Illegal, Pakistan:,सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा कि पूर्व पीएम के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्हें कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस्लामाबाद पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) डॉ. अकबर नासिर खान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को शाम साढ़े चार बजे तक पेश करने का निर्देश दिया था।

यह निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बांदियाल के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से पीटीआई नेता की गिरफ्तारी को देश की न्यायिक प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ा अपमान करार देने के बाद आया। पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजेपी ने यह टिप्पणी की थी। बेंच में सीजेपी के अलावा जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का वक्त है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे।कोर्ट ने एनएबी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ, वह न्यायपालिका की छवि पर हमला था।

ये भी पढ़ें – UP Nikay Chunav 2023 के दूसरे चरण की मतदान समाप्त, 13 मई को आएंगे नतीजे

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