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India News ( इंडिया न्यूज़ ) Japan New Rape Law : जापान की संसद ने दुष्कर्म को नए तरिके से परिभाषित करने के लिए एक नया कानून पास किया है। नए नियम के तहत अब सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र को बढ़ा दिया गया है। पहले जापान में किसी लड़की की सहमति से उसके साथ संबंध बनाने की उम्र 13 साल थी। इसे बढ़ाकर 16 साल कर दिया गया है। इस मामले में जापान एकमात्र ऐसा देश था जहां 13 साल की छोटी उम्र में बच्ची अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना सकती थी। एक महीने पहले ही जापान की संसद के लोअर हाउस ने इस कानून को पास किया था। शुक्रवार को संसद के अपर हाउस में पास होने के बाद इसने कानून की शक्ल ले ली है।
रेप पर जापान के मौजूदा कानून के मुताबिक, किसी आरोपी पर रेप का आरोप साबित करने के लिए यह साबित करना भी जरूरी है कि पीड़ित ने खुद को उससे बचाने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं होने पर इसे आरोपी और पीड़िता के बीच सहमति से बना संबंध माना जाता है। जापान में सामाजिक कार्यकर्ता काफी समय से रेप कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि रेप कानून के लचर प्रावधानों की वजह से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता है।
नए कानून के मुताबिक ऐसी तस्वीरें या वीडियो शेयर करने पर भी दंडित करने का प्रावधान होगा। इसमें अपराधी को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नए कानून में ये भी कहा गया है कि ज्यादा लोगों तक अश्लील वीडियो फैलाने वालों को 5 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी।
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