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India News,(इंडिया न्यूज),Karnataka: भाजपा के सोशल मीडिया इकाई के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय को कर्नाटक (Karnataka) हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जहां कोर्ट ने बुधवार को अमित के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि, अमित मालवीय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगा था। जिसके बाद मालवीय ने शहर के हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। जिसके बादल कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम.नागप्रसन्ना ने इस मामले की सुनवाई के बाद मामले की जांच पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को अपनी आपत्तियां दर्ज करने को भी कहा। मिली जानकारी के अनुसार कोर्नाटक हाईतकोर्ट ने इस मामले में एक नोटिस भी जारी किया गया है।
अमित मालवीय मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील के रूप में बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या पेश हुए। बता दें कि, सूर्या ने दलील दी कि कथित वीडियो में ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 505 (2) और 153 ए के तहत दंडनीय अपराध होगा। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद तेजस्वी सूर्या ने कोर्ट के फैसले को कांग्रेस सरकार के चेहरे पर तमाचा करार दिया।
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, भाजपा सोशल मीडिया इकाई के प्रमुख अमित मालवीय ने 17 जून 2023 को अपने ट्विटर अकाउंट पर ‘राहुल गांधी विदेशी ताकतों का मोहरा’ शीर्षक के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसके बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संचार विभाग के सह-अध्यक्ष रमेश बाबू ने 19 जून को शिकायत दर्ज कराई थी और हाई ग्राउंड्स पुलिस ने 27 जून को प्राथमिकी दर्ज की थी।
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