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इंडिया न्यूज़ (बैंगलोर, Karnataka withdraws proposal to lower minimum age for Alcohol drinking): कर्नाटक सरकार ने जनता, संघों और मीडिया द्वारा उठाए गए आपत्तियों के बाद राज्य में शराब पीने के लिए न्यूनतम आयु कम करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है।
राज्य सरकार ने शराब पीने के लिए कानूनी उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव को 30 दिनों की अवधि के लिए राय जानने के लिए सार्वजनिक प्लेटफार्म पर रखा गया था। राज्य भर के लोगों के विरोध के बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया।
आबकारी कानून और नियमों में अनावश्यक पहलुओं की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए सेवानिवृत्त नौकरशाह वी यशवंत के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा आयु कम करने की सिफारिश की गई थी। वर्तमान बोम्मई सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी विभाग को 29,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया है। विभाग को क्रिसमस और नए साल के दौरान बिक्री में गिरावट के बावजूद मार्च -23 के अंत तक 30,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 की धारा 36 (1) (जी) (जो कानूनी आयु को 18 वर्ष तक सीमित करती है) और कर्नाटक उत्पाद शुल्क (चार्टर्स के सामान्य खंड) नियम एवं कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम / नियम की धारा 10 (1) (ई) (जिसमें 21 वर्ष की कानूनी आयु की उच्च सीमा है) के संबंध में निर्दिष्ट कारकों के बीच भ्रम को दूर करने के लिए समिति ने ऐसा प्रस्ताव दिया था।
प्रस्तावित नियमों पर आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के लिए लोगों को 30 दिन का समय दिया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कर्नाटक उत्पाद शुल्क (चार्टर के सामान्य खंड) नियम, 1967 के नियम 10 (1) (ई) में प्रस्तावित संशोधन पर जनता, संघों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मसौदा संशोधन नियम को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।
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