इंडिया न्यूज़,दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दो जजों की बेंच जिसमें जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ शामिल थे उन्होंने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं। एएनआई के मुताबिक, बेंच ने आगे कहा कि इस तरह की याचिकाएं सिर्फ अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनने के लिए होती हैं, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के अलवर में 2018 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है।

क्या था मामला?

बता दें कि यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

Also Read: Pakistan Electricity Crisis:पाकिस्तान के शहरों में हुई बिजली गुल, ग्रिड फेल होने के चलते अंधेरे में डूबे कई शहर