होम / Supreme Court: सीएम योगी के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- 'ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों की सुर्खियां'

Supreme Court: सीएम योगी के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- 'ऐसे मुकदमे सिर्फ अखबारों की सुर्खियां'

Monu Kumar • LAST UPDATED : January 23, 2023, 1:49 pm IST

इंडिया न्यूज़,दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दो जजों की बेंच जिसमें जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ शामिल थे उन्होंने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं हैं। एएनआई के मुताबिक, बेंच ने आगे कहा कि इस तरह की याचिकाएं सिर्फ अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां बनने के लिए होती हैं, लिहाजा इसे खारिज किया जाता है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के अलवर में 2018 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है।

क्या था मामला?

बता दें कि यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थीं। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जिसने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

Also Read: Pakistan Electricity Crisis:पाकिस्तान के शहरों में हुई बिजली गुल, ग्रिड फेल होने के चलते अंधेरे में डूबे कई शहर

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Andhra Pradesh: ‘चंद्रबाबू नायडू-पवन कल्याण घोषणापत्र पर पीएम मोदी क्यों नहीं?’ जगन रेड्डी ने कसा तंज -India News
Vote Jihad Remark Row: सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी पर मंडराया संकट, वोट जिहाद विवाद को लेकर मामला दर्ज -India News
Lok Sabha Election 2024: ‘जब तक मैं जिंदा हूं मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं’, पीएम मोदी का बड़ा बयान -India News
Lok Sabha Elections: पीएम मोदी 5 मई को अयोध्या में कर सकते हैं रोड शो, बीजेपी को होगा बड़ा फायदा -India News
Haryana Board 12th Result: हरियाणा बोर्ड ने जारी किए 12वीं के नतीजे, ऐसे कर सकते हैं चेक -India News
AC की हवा में हमेशा रहने वाले हो जाएं सावधान, ये बड़े रोग का हो सकता है खतरा-Indianews
Sex Scandal Case: यौन उत्पीड़न मामले में SIT ने प्रज्वल और उसके पिता को किया तलब, 24 घंटे के भीतर होना होगा पेश- Indianews
ADVERTISEMENT