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Madras High Court: हिंदू नेता की टारगेट किलिंग पर आया मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा

PUBLISHED BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : December 14, 2023, 9:05 am IST
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Madras High Court: हिंदू नेता की टारगेट किलिंग पर आया मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या कहा

Madras Highcourt

India News (इंडिया न्यूज),Madras High Court: क्या हिंदू धार्मिक नेताओं की लक्षित हत्या को अपने आप में आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है? मद्रास उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि यह बहस का विषय है। जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि सबूतों से पता चलता है कि कुछ धार्मिक नेताओं पर हमला करने की साजिश की थी। अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि इसे आतंकवादी कृत्य कैसे माना जाएगा, जैसा कि यूएपीए की धारा 15 के तहत परिभाषित किया गया है।

आसिफ को NIA ने किया था गिरफ्तार

कोर्ट ने कहा कि यूएपीए की धारा 15 के तहत एक अधिनियम लाना भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता या भारत या किसी विदेशी देश के लोगों को धमकी देने या संभावित रूप से खतरे में डालने के इरादे से किया गया कार्य है या किया जाना चाहिए। किसी भी वर्ग के लोगों में आतंक पैदा करने या संभावित रूप से आतंक पैदा करने के इरादे से पीठ ने जमानत पर रिहाई की मांग करने वाली आसिफ मुस्तहीन की अपील पर ये टिप्पणियां कीं। आसिफ को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 26 जुलाई, 2022 को यूएपीए के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया था।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं की थी

आरोपियों द्वारा पहले दायर की गई जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थीं। वह पिछले 17 महीने से जेल में थे। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी आईएस का सदस्य बनना चाहता था और वह एक अन्य आरोपी के करीब आ गया, जो वैश्विक आतंकवादी संगठन का सदस्य था। आगे आरोप लगाया गया कि इन दोनों ने बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हिंदू धार्मिक नेताओं को मारने की योजना बनाई थी।

हिरासत में नही रह सकता आसिफ

इसके बाद, अभियोजन पक्ष से सहमत होने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि सबूतों से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता है कि आरोपी आईएस में शामिल हो गया था और दूसरा आरोपी आतंकवादी समूह का सदस्य था। अदालत ने कहा कि यह मानते हुए भी कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री अंततः दोषसिद्धि का कारण बन सकती है, मुकदमे के लंबित रहने तक हिरासत अनिश्चित काल तक नहीं हो सकती। पीठ ने आरोपी को अगले आदेश तक इरोड में रहने और हर दिन सुबह 10।30 बजे ट्रायल कोर्ट में पेश होने के निर्देश के साथ सशर्त जमानत दे दी।

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