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शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फ़िलहाल नहीं होगी बागी विधायकों पर कार्रवाई

Mohit Saini • LAST UPDATED : July 11, 2022, 3:24 pm IST

Maharashtra Political | No Action will be taken against rebel MLAs

इंडिया न्यूज, Maharashtra News (Maharashtra Political) महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी।

इस प्रक्रिया में समय लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को भी राहत देते हुए विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे। दरअसल, उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा।

16 विधायकों को जारी किए गए थे नोटिस

शिवसेना में बगावत के बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस जारी कर उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए थे। इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को विधायकों की योग्यता-अयोग्यता मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक दिया है।

शिंदे-उद्धव के दोनों गुटों के 53 विधायकों को नोटिस जारी

महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने नया कदम उठाते हुए शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बताते चलें कि इस समय शिवसेना के पास 55 विधायक हैं।

सात दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश

रिपोर्टों के अनुसार ये नोटिस विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान व्हिप के उल्लंघन के आरोप में हैं या यूं कहें कि अयोग्यता कानून के तहत जारी किए गए हैं। 7 दिन के अंदर इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय सामने आई है,

जब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को महाराष्ट्र के मसले पर अहम सुनवाई होनी है। विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत की तरफ से शिवसेना के जिन विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें शिंदे कैंप के 39 और उद्धव गुट के 14 विधायक शामिल हैं। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को नोटिस जारी नहीं किया गया।

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