India News (इंडिया न्यूज), Manipur liquor Ban: मणिपुर सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लगभग दशकों से बंद मणिपुर राज्य में शराब की बिक्री को राज्य सरकार ने वैध कर दिया है। सरकार ने ये फैसला राज्य में राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए लिया।
सोमवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। सराकार के फैसले के अनुसार, सरकार शराब के निर्माण, उत्पादन, कब्ज़ा, निर्यात, आयात, परिवहन, खरीद, बिक्री और खपत को वैध बनाएगी। एक सरकारी अधिकारी ने इस मामले में कहा कि मणिपुर को शराब की बिक्री से लगभग 600-700 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।
बुधवार को जारी हुई अधिसूचना
अधिकारी ने बताया कि वैधीकरण के संबंध में नियमों और विनियमों की जानकारी देने वाली एक गजट अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा मणिपुर शराब निषेध अधिनियम पारित करने के बाद 1991 में मणिपुर एक शुष्क राज्य बन गया।
बता दें कि पिछले साल सितंबर में प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया गया था, जिससे जिला मुख्यालयों, कम से कम 20 बिस्तरों वाले होटलों में शराब की बिक्री और खपत और स्थानीय स्तर पर बनी देशी शराब के निर्यात की अनुमति मिल गई थी।
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