India News (इंडिया न्यूज), Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया करीब 5 महीना पहले गिरफ्तार हुए थे। उनकी जमानत याचिका को हाई कोर्ट खारिज कर चुका है।

तत्काल सुनवाई की हुई थी मांग

मनीष सिसोदिया की हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 10 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने यह मामला रखा था और तत्काल सुनवाई की मांग की थी। जिसे चीफ जस्टिस ने मान भी लिया था। अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट को बताया था कि हाई कोर्ट जमानत याचिका खारिज हो गई है सिसोदिया की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।

हाई कोर्ट से दो बार जमानत खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दो बार खारिज कर चुका है। 30 मई को हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत का कहना था कि सिसोदिया उच्च पद पर थे ऐसे में वे यह नहीं कह सकते कि आबकारी नीति मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके पहले तीन जुलाई को आबकारी नीति से ही जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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