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India News(इंडिया न्यूज), Manish Sisodia Excise policy case: सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ी है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से चार्जशीट को ई-कॉपी को सिसोदिया को देने का आदेश दिया है। यह पांचवी बार है जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत से इनकार किया है। हालांकि सिसोदिया ने पत्नी की स्वास्थ का हवाला देते जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है। जिसपर फैसला आना अभी बाकी है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 मई तक बढ़ा दी है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 8, 2023
जानकारी के लिए बता दें दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने रविवार को एक प्रेस काॉन्फ्रेंस कर कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि 100 करोड़ या 30 करोड़ छोड़िए, एक भी पैसे का घोटाला दिल्ली आबकारी नीति मामले में नहीं हुआ है। आतिशी ने कहा कि ये यह दावा मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने 85 पेज के फैसले में यह बात कही है।
शराब घोटाला मामले में आरोपी दो लोग, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि 6 माह से ज्यादा हो चुका है लेकिन ईडी और सीबीआई के अधिकारी इन दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए। आतिशी ने भी प्रेस कांफ्रेस में इसका जिक्र कर इसे बीजेपी का षडयंत्र बताया। उन्होंने कहा,”ये आरोप पिछले एक साल से बीजेपी के अलग-अलग नेता अलग-अलग मंचों से लगाते आए हैं, लेकिन कल राउत एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया। आगे आतिशी ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है।
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