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इंडिया न्यूज, New Delhi News। Mohammad Zubair : आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। इससे कुछ घंटे पहले ही उच्चतम न्यायालय ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी थी। यह जानकारी जेल अधिकारियों ने दी है।
बता दें कि जुबैर को दिल्ली पुलिस ने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार कर लिया था। शीर्ष अदालत ने जुबैर को जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता।
अधिकारियों से मिली जानकारी मुताबिक मोहम्मद जुबैर को तिहाड़ जेल में रखा गया था। जहां से उन्हें बुधवार को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि उनपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था।
जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज करवाई गई थीं। इनमें से दो हाथरस में जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और चंदौली में एक-एक एफआईआर दर्ज है।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दी थी कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत ही संयम के साथ किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जुबैर को उसकी आजादी से वंचित रखने का कोई औचित्य उसे नजर नहीं आता।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को समाप्त करने का भी आदेश दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के ट्वीट करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह तो ऐसा होगा किसी वकील से कहा जाए कि वह बहस न करे।
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