India News (इंडिया न्यूज), Mukhtar Ansari: एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में कल ही दोषी ठहराया था। जिसके बाद आज का सजा का ऐलान कर दिया गया है। वहीं मुख्तार ने इस फैसले को लेकर जज को कहा कि हुजूर (जज) इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं। बता दें कि कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी दिया गया है। इशके साथ ही में मामले में दोषी सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
- 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना
- सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना
साल 2010 का मामला
बता दें कि यह मामल साल 2010 का बताया जा रहा है। जिसमें करंडा थाने में Mukhtar Ansari के खिलाफ गैंगस्टर के आरोप में केस दर्ज किया गया था। बता दें कि बीते 14 अक्टूबर को ईडी ने मुख्तार अंसारी के गाजीपुर और मऊ में स्थित संपत्तियों को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी।
वाराणसी के स्पेशल कोर्ट का फैसला
बता दें कि मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए हैं। याचिका में अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सजा रद्द करने की अपील की गई है। इसके अलावा 5 जून को वाराणसी के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी थी।
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