India News (इंडिया न्यूज़), Nawab Malik Gets Bail: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को शुक्रवार (11 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मलिक को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत को चिकित्सा के आधार पर दी है। बता दें कि, मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीछले साल फरवरी महिने में कैद किया गया था। जिसके बाद मलिक को 17 महीने बाद बेल मिली। इस मामले को लेकर लाइव लॉ के मुताबिक, ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता नवाब मलिक को जमानत देने का विरोध नहीं किया है।
नवाब मलिक के पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा है कि, मलिक खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ऐसे में मुझे समझ नहीं आता है कि मलिक को अंदर रखने की आवश्यकता क्यों है? आगे सिब्बल ने कहते है कि, मलिक का पिछले 16 महीने से किडनी एलाइनमेंट के चलते इलाज चल रहा है।
वही ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हमें चिकित्सा आधार पर नवाब मलिक को जमानत देने से कोई परेशानी नहीं है। साथ ही आगे कहते हैं कि, उन्हें दो महीन के लिए बेल दे दीजिए।
अदालत की इजाजत से पिछले साल से कुर्ला के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बता दें कि, मलिक की एक किडनी खराब चल रहा है। इसके साथ ही वह अन्य शारीरिक बीमारियों से भी पीड़ित हैं। जिसकी वजह से मलिक को 2 महीने की बेल दे दी गई है।
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