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NEET-UG Exam: एक प्रश्न के सही उत्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने IIT Delhi से मांगी राय

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : July 22, 2024, 8:48 pm IST

NEET-UG Exam

India News (इंडिया न्यूज), NEET-UG Exam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईआईटी दिल्ली से कहा कि वह नीट-यूजी परीक्षा में एक विशेष प्रश्न के सही उत्तर पर अपनी राय देने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाए। कोर्ट ने पैनल से मंगलवार दोपहर तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 5 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान, 711 अंक पाने वाले एक याचिकाकर्ता के वकील ने परीक्षा में एक प्रश्न को चुनौती दी, जिसके विकल्प अस्पष्ट थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त प्रश्न का विकल्प 4 अपडेट किए गए एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार सही उत्तर था। हालांकि, जिन छात्रों ने विकल्प 2 चुना था, उन्हें भी ग्रेस अंक दिए गए क्योंकि यह एनसीईआरटी के पिछले संस्करणों के अनुसार सही था।

याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि उसने नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए प्रश्न का प्रयास नहीं किया, लेकिन परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने वाले उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “निर्देश हैं कि नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार ही आगे बढ़ें। नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण के अनुसार विकल्प 4 सही उत्तर है। फिर विकल्प 2 का उत्तर देने वालों को पूरे अंक नहीं दिए जा सकते।” मुख्य न्यायाधीश ने एनटीए की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि परीक्षण पैनल ने उन उम्मीदवारों को अंक देने का फैसला क्यों किया जिन्होंने दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, “दोनों ही संभावित उत्तर थे।”

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एनसीईआरटी के नए संस्करण का छात्रों को पालन करना है, लेकिन सरकार को कई गरीब छात्रों से ज्ञापन मिले हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई-बहनों की एनसीईआरटी पुस्तकों का इस्तेमाल किया है। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “विकल्प 2 को अंक देकर, आप अपने ही नियम के खिलाफ जा रहे हैं कि पुराने संस्करण का पालन नहीं किया जा सकता।” मुख्य न्यायाधीश ने वकील की इस दलील पर भी गौर किया कि उक्त प्रश्न के विकल्प 2 को चिह्नित करने से चार लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ है। सीजेआई ने कहा, “आपको कोई एक विकल्प चुनना होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते।”

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि आईआईटी दिल्ली से विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “हम आईआईटी दिल्ली के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करें। निदेशक द्वारा गठित विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वे सही विकल्प पर राय तैयार करें और कल दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेज दें।”

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