होम / Top News / प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए Delhi-NCR में नई गाइडलाइंस हुई जारी, इन गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध

प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए Delhi-NCR में नई गाइडलाइंस हुई जारी, इन गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध

BY: Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : October 29, 2022, 8:25 pm IST
ADVERTISEMENT
प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए Delhi-NCR में नई गाइडलाइंस हुई जारी, इन गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध

Delhi-NCR Pollution Ban on Construction.

Delhi-NCR Pollution Ban on Construction: दिल्ली-एनसीआर में गिरती एयर क्वालिटी को लेकर सरकार के साथ-साथ प्रशासन अब सख्ती पर उतर आई है। वायु प्रदूषण का स्तर नीचे लाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, पूरे दिल्ली-NCR में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एयर क्वालिटी में गिरावट को रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के कार्यान्वयन को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

वाहनों पर भी लग सकता है प्रतिबंध

आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच, केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। प्रतिबंधों में राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल सहित अन्य आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ये भी कहा कि अधिकारी बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए NCR में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

गंभीर स्थिति में दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 397 रहा, जो जनवरी के बाद सबसे खराब है। बता दें कि गुरुवार को ये 354, बुधवार को 271, मंगलवार को 302 और सोमवार (दिवाली) को 312 था। GRAP स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी उपायों का एक समूह है। ये दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत करता है।

  • चरण I- ‘खराब’ (AQI 201-300)
  • चरण II – ‘बहुत खराब’ (एक्यूआई 301-400)
  • चरण III – ‘गंभीर’ (एक्यूआई 401-450)
  • चरण IV – ‘गंभीर प्लस’ (AQI>450)

सिर्फ आवश्यक प्रोजेक्ट्स को मिली अनुमति

चरण III के तहत, अधिकारियों को आवश्यक परियोजनाओं (जैसे रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा / राष्ट्रीय महत्व की रक्षा से संबंधित परियोजनाओं) को छोड़कर, एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है। गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियां जैसे प्लंबिंग, बढ़ईगीरी, आंतरिक सजावट और विद्युत कार्य। स्वच्छ ईंधन पर काम नहीं करने वाले ईंट-भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर और एनसीआर में खनन और संबंधित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएक्यूएम ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल चारपहिया वाहनों पर तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध लगा सकती हैं।

 

ये भी पढ़े: दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ बढ़ेगी ठंड, इन राज्यों में बारिश की भारी संभावना (indianews.in)

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT