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इंडिया न्यूज, New Delhi News। Niira Radia Tape Case: बुधवार को सीबीआई ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टेपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचना दी है कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ उनके राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत की टेप की सामग्री की जांच में उसे कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली है।
वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिवक्ता ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को 8,000 अलग-अलग टेप बातचीत से संबंधित मामले में क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उसने इससे जुड़े 14 मामले में प्रारंभिक जांच की थी पर कोई मामला नहीं बनने के कारण प्रारंभिक पूछताछ बंद कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच नीरा राडिया बनाम रतन टाटा मामले की सुनवाई कर रही है। इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इस याचिका में 84 वर्षीय उद्योगपति ने लॉबिस्ट नीरा राडिया और टाटा समूह के बॉस सहित अन्य व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को मीडिया आउटलेट्स की ओर से प्रकाशित किए जाने के बाद अपने निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की है।
बता दें कि मामले में पेश होने वाले वकीलों में सिद्धार्थ लूथरा, एएसजी ऐश्वर्या भाटी और प्रशांत भूषण शामिल हैं। सुनवाई के दौरान एएसजी भाटी ने कहा कि निजता के अधिकार मामले में फैसला आने के बाद अब इस केस में कुछ भी नहीं बचा है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मामले में पहले भी सीबीआई जांच करने का आदेश दिया गया था।
वहीं दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि वह अन्य मामलों में व्यस्त हैं और चाहते हैं कि इस विषय पर बहस हो। इसके बाद पीठ ने इस मामले को पास ओवर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की इंटरसेप्टेड बातचीत की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा है कि हम इस मामले में अब छुट्टियों के बाद सुनवाई करेंगे, क्योंकि अगले सप्ताह एक संविधान पीठ है। इस बीच सीबीआई मामले में एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी।
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