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हिजाब विवाद: मुस्लिम पक्ष के वकील ने दिया कांवड़ियों का तर्क, ड्रेस को बताया समाज पर अनावश्यक बोझ

PUBLISHED BY: Naresh Kumar • LAST UPDATED : September 20, 2022, 6:36 pm IST
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हिजाब विवाद: मुस्लिम पक्ष के वकील ने दिया कांवड़ियों का तर्क, ड्रेस को बताया समाज पर अनावश्यक बोझ

Hijab Controversy

इंडिया न्यूज, New Delhi News। Hijab Controversy: जैसा कि आप जाते ही हैं कि पिछले काफी लंबे समय से कर्नाटक शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है और आज 8वें दिन भी यह बहस जारी रही।

हाई कोर्ट को धर्म के ऐंगल से नहीं करनी चाहिए थी सुनवाई

वहीं बहस के दौरान मुस्लिम छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे ने कई कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। इससे किसी दूसरे की धार्मिक आस्था या अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

वहीं केस की सुनवाई कर रही बेंच के सदस्य जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हाई कोर्ट को इस मामले में धर्म के ऐंगल से सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं।

म्यूजिक सिस्टम के साथ चलते हैं कांवड़ यात्री…

अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलील देते हुए कहा कि कांवड़ यात्री म्यूजिक सिस्टम के साथ चलते हैं और भगवान शिव का नृत्य करते हैं। इसी तरह सभी को व्यक्तिगत तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, यही धार्मिक अधिकार की सीमा है।

उन्होंने कहा कि हर कोई भगवान सर्वशक्तिमान को अलग-अलग तरीकों से देखता है। जो लोग केरल में भगवान अयप्पा के पास जाते हैं, वे काली पोशाक में जाते हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन तर्कों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद-19 और 21 का दिया हवाला

मुस्लिम पक्ष के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ‘आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस’ की कसौटी पर सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने की वैधता का परीक्षण करने में गलती की। उन्होंने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत यह एक संरक्षित अधिकार है और सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान नहीं करता है। यह दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी नहीं करता है ताकि उचित प्रतिबंध लगाया जा सके।

कल भी जारी रहेगी बहस

अदालत ने बुधवार को भी इस केस की सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया है। कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे और उनकी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई फैसला दिया जा सकता है।

अमीरी-गरीबी के अंतर को खत्म करने के लिए ड्रेस कोड जरूरी

सॉलिसिटर जनरल ने आज भी दुष्यंत दवे की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि यह मामला जरूरी धार्मिक प्रैक्टिस का नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का है। यही नहीं इस दौरान दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि ड्रेस समाज के बहुसंख्यक वर्ग पर एक अनावश्यक बोझ है।

कई लोगों के पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि असमानता से बचने के लिए ड्रेस कोड जरूरी है। ड्रेस कोड अमीरी या गरीबी के अंतर को नहीं दर्शाता।

ये भी पढ़े : कर्नाटक के शिवमोगा से 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हैं तार

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