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विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, CBI-ED के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने किया खारिज 

BY: Gaurav Kumar • LAST UPDATED : April 5, 2023, 5:20 pm IST
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विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, CBI-ED के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने किया खारिज 

नई दिल्ली (The petition was filed by 14 opposition parties under the leadership of the Congress): बुधवार को कांग्रेस समेत देश की 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी (CBI-ED) के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा सुनवाई के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दे की कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि सीबीआई और ईडी केन्द्रीय सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों के नेताओं पर ही कार्रवाई कर रही हैं।

  • 95% मामलें विपक्ष के नेतओं के खिलाफ
  • नेताओं और आम आदमी के लिए कानून अलग नहीं- कोर्ट
  • विपक्ष ने वापस लिया याचिका

95% मामलें विपक्ष के नेतओं के खिलाफ

विपक्षी दलों की तरफ से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ वर्षो में सीबीआई औऱ ईडी के द्वारा दायर किए गये मामलों में 95 प्रतिशत मामलें विपक्ष के नेतओं के खिलाफ थें। इसको लेकर याचिका में विपक्षी दलों ने भविष्य के लिए गाइडलाइंस की मांग की थी।

नेताओं और आम आदमी के लिए कानून अलग नहीं- कोर्ट

इस याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीबी पादरीवाला ने सख्त टिप्पणी की और पूछा कि आखिर नेताओं और आम आदमी के लिए अलग अलग कानून क्यों हो ?

विपक्ष ने वापस लिया याचिका

सर्वोच्च अदालत द्वारा सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने याचिका को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेताओं के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस नहीं बनाए जा सकते हैं। इस याचिका में विपक्षी दलों ने तर्क दिया था कि सीबीआई और ईडी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है और संस्थाएं विपक्षी दलों को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रही है।

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