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SC का बड़ा फैसला: पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे नलिनी,आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहाई के आदेश

BY: Garima Srivastav • LAST UPDATED : November 11, 2022, 1:55 pm IST
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SC का बड़ा फैसला: पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे नलिनी,आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहाई के आदेश

नई दिल्ली: राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है।अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों के जेल में अच्छे आचरण की वजह से रिहाई का आदेश दिया जा रहा है। इससे पहले मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले दोषी को भी रिहा करने का आदेश दे दिया था.
इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने एस नलिनी, आरपी रविचंद्रन, जयकुमार, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट ने 9 सितंबर, 2018 को उनकी रिहाई की सिफारिश की थी और यह राय राज्यपाल के लिए बाध्यकारी होगी, जिनके समक्ष दोषियों ने माफी याचिका दायर की थी।

21 मई 1991 को तमिलनाडु में हो रहे एक चुनावी रैली के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला किया गया था। इस हमले के दौरान उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

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