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India News (इंडिया न्यूज़), Pakistan: पाकिस्तान के स्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में एक सत्र अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली पाकिस्तान (Pakistan) के जेल में बंद पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के द्वारा दायर अपील पर सुनवाई को शुक्रवार तक स्थगित कर दिया है। इस मामले की सजा आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी के न्यायाधीशों के एक पैनल ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई फिर से शुरू की।
जैसे ही इस मामले की बचाव दलों ने दलीलों को पूरी कीं, पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील अमजद परवेज ने बहस शुरू कर दी। उन्होने अदालत में कहा कि, उन्हें अपनी दलील पेश करने के लिए कम से कम तीन घंटे का समय चाहिए। बाद में अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।
इमरान खान को झटका देते हुए, एक पाकिस्तानी अदालत ने पुलिस को लाहौर के कोर कमांडर के घर में 9 मई के दिन तोड़फोड़ करनेकी घटना के संबंध में जेल में बंद इमरान को गिरफ्तार करने और जांच करने की अनुमति दे दी है। अभी इमरान खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में पंजाब प्रांत की अटक जिला जेल में बंद हैं।
बता दें कि, पुलिस ने जिन्ना हाउस आगजनी मामले में पूर्व प्रधान मंत्री की कथित संलिप्तता के लिए जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता को बताई है। वहीं इमरान की जांच के लिए एक जांच दल को अटक जेल में भेजा जाएगा। पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि, टीम अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी। साथ ही इसमें कहा गया कि फिलहाल आगजनी मामले में खान की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।
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