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India News (इंडिया न्यूज़),Panchayat Elections: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। SEC को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। SEC को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए ।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है, "ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी… pic.twitter.com/XSuPKUIjDO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 13, 2023
अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा,” कोर्ट ने सुवेंदू अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है। पहली याचिका धारा 42 और 43 के तहत अधिसूचना जारी करने से चुनाव प्रक्रिया को अलग कर रही थी और दूसरी याचिका नामांकन की तारीख बदलने की मांग पर थी, जिसपर कोर्ट का कहना था कि तारीख बदलने का फैसला करने का कोर्ट का कोई हक नहीं है। चुनाव आयोग ही तारीख बदल सकता है।”
पश्चिम बंगाल में चुनाव आठ जुलाई को होने हैं. पूरे राज्य में केवल एक चरण में चुनावों का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को चुना जाएगा. 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में यह चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। बता दें राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल को लेकर हिंसा की खबरे भी तेज हैं।
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