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कुतुब मीनार पर दावा करने वाली याचिका साकेत कोर्ट में खारिज

Roshan Kumar • LAST UPDATED : September 22, 2022, 3:04 pm IST
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कुतुब मीनार पर दावा करने वाली याचिका साकेत कोर्ट में खारिज

क़ुतुब मीनार (File photo).

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, saket court dismisses plea over Qutub Minar land ownership rights ): दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह द्वारा दायर एक हस्तक्षेप याचिका (आईए) को खारिज कर दिया, जिसमें कुतुब मीनार की भूमि पर संपूर्ण अधिकारों का दावा किया गया था.

इस मामले में, ध्वज प्रताप सिंह ने आगरा के संयुक्त प्रांत के उत्तराधिकारी होने का दावा किया था और कहा था कि कुतुब मीनार की संपत्ति उनकी है इसलिए कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के साथ मीनार उन्हें दी जानी चाहिए। साकेत कोर्ट के एडीजे दिनेश कुमार ने आईए को खारिज करते हुए कहा कि “वह 19 अक्टूबर को कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की मांग करने वाले मुख्य मुकदमे की दलीलों पर सुनवाई करेंगे।”

102 साल बाद किया दावा 

इससे पहले, याचिकर्ता ने प्रस्तुत किया कि 1947 के बाद सरकार ने उसकी संपत्ति पर अतिक्रमण किया और उसके पास प्रिवी काउंसिल के रिकॉर्ड हैं। हिन्दू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने कहा कि हस्तक्षेपकर्ता 102 साल बाद संपत्ति के अधिकारों का दावा कर रहा है। “उन्हें अदालत से किसी भी तरह की राहत में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह याचिका एक प्रचार स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए”

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अपने नए हलफनामे में पहले ही प्रस्तुत किया है कि आवेदक का दावा है कि दिल्ली और उसके आसपास के शहर के इलाके उनके है पर उन्होंने अपना अधिकार स्वतंत्रता के बाद से नहीं उठाया, अर्थात 1947 में किसी भी न्यायालय के समक्ष यह नहीं उठाया गया है, जैसा कि आवेदक द्वारा प्रस्तुतियाँ से अनुमान लगाया गया है.

एएसआई ने अपने हलकनामे में आगे कहा “इसके अलावा, आवेदक के स्वामित्व का दावा और उसकी संपत्ति में हस्तक्षेप की रोकथाम का अधिकार, मामले देरी और लापरवाही के सिद्धांत द्वारा समाप्त हो गया है, उसके खिलाफ वसूली/कब्जा/निषेध दायर करने की समय अवधि, चाहे वह 3 साल का हो या 12 साल कई दशकों पहले ही समाप्त हो चुके हैं।”

एएसआई के हलकनामे में आगे कहा गया कि “सन् 1913 में विचाराधीन संपत्ति को संरक्षित स्मारक घोषित करने के समय में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया और कोई भी अधिकारी आपत्ति करने के लिए सामने नहीं आया और इसलिए 1913 से 2022 तक की अवधि की गणना करते हुए, सीमा की अवधि पहले ही कई बार समाप्त हो चुकी है।”

कोर्ट में कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह द्वारा आगरा के संयुक्त प्रांत के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था और कहा गया था कि कुतुब मीनार की संपत्ति उनकी है इसलिए कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के साथ मीनार उन्हें दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा से यमुना यानी आगरा से गुरुग्राम तक की जमीन उनकी है.

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