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श्रद्धा मर्डर: आफताब की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ी

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : January 10, 2023, 1:36 pm IST
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श्रद्धा मर्डर: आफताब की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ी

आफताब (File photo).

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, saket court extends judicial custody of Aftab Poonawala for next 14 days): दिल्ली की साकेत अदालत ने मंगलवार को श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा कि पूनावाला ने कुछ कानून की किताबों का अध्ययन करने का अनुरोध किया है, अदालत ने अधिकारियों को उन्हें गर्म कपड़े उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।

24 दिसंबर को, पूनावाला की आवाज का नमूना प्राप्त करने की अनुमति मांगने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि भले ही निष्पक्ष सुनवाई एक अभियुक्त का अधिकार है, लेकिन साथ ही, बड़े पैमाने पर एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।

निष्पक्ष सुनवाई अधिकार

साकेत कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौड़ ने कहा, “सच है, निष्पक्ष सुनवाई अभियुक्त का अधिकार है लेकिन यह भी सच है कि व्यापक जनहित में निष्पक्ष जांच की भी आवश्यकता है। ”

अदालत ने कहा, “इस प्रकार, जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा अभियुक्तों की आवाज के नमूने के परीक्षण की अनुमति के लिए दायर आवेदन की अनुमति दी जाती है।”

अदालत ने ‘रितेश सिन्हा बनाम राज्य यूपी’ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें उसकी स्थिति स्पष्ट की गई थी कि “किसी व्यक्ति को अपनी आवाज का नमूना देने के लिए मजबूर करने वाला न्यायिक आदेश निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।”

आवाज़ का सैंपल लिया जाना है

अदालत ने कहा, “मामले में आगे यह देखा गया कि निजता के मौलिक अधिकार को पूर्ण नहीं माना जा सकता है और इसे सार्वजनिक हित के लिए झुकना चाहिए।”

अदालत ने कहा कि अभियुक्त के वकील की यह दलील कि उसके मुवक्किल की सहमति अनिवार्य है, यहां तक ​​कि वॉयस सैंपलिंग टेस्ट के मामले में भी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

पूनावाला पर अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या करने, उसके शरीर के 35 टुकड़े करने और अवशेषों को दक्षिण दिल्ली के छतरपुर के जंगलों में फेंकने का आरोप है।

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