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दिल्ली (Saket court take cognizance of Shraddha murder case): दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया। कॉपी आरोपी को दे दी गई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को रखी है।
मामले का संज्ञान लेते वक़्त मीडिया की एंट्री को कोर्ट में रोक दिया गया। कार्यवाही बंद दरवाजों के पीछे हुई। आफताब को कोर्ट रूम में पेश किया गया। सुनवाई से पहले पुलिस ने डॉग स्क्वायड के साथ कोर्ट परिसर की अच्छी तरह से जांच की। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को आफताब के खिलाफ 6629 पन्नों की बड़ी चार्जशीट दायर की थी।
Shraddha murder case | Saket Court in Delhi takes cognizance of the charge sheet filed against accused Aftab Poonawala. Matter posted for scrutiny, on February 21.
Aftab was produced in the courtroom behind closed doors.
— ANI (@ANI) February 7, 2023
मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि चार्जशीट में कुल 6,629 पेज हैं। इसके बाद, न्यायाधीश ने कहा ‘यह बड़ा है।’ आरोपी आफताब को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इससे पहले आफताब ने कोर्ट से कहा था कि वह अपने वकील एम एस खान को बदलना चाहता हैं। चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 201 और अन्य धाराओं के तहत दायर की गई है।
दिल्ली पुलिस अपनी जांच 90 दिनों से कम में पूरी पर चार्जशीट दायर की है। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ आरोपों को स्थापित करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और डीएनए टेस्ट करके सबूत जुटाए। आफताब पर छतरपुर इलाके में मई 2022 में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। आफताब ने गला घोंटने के बाद शरीर के 35 टुकड़े किये फिर टुकडों को मेहरौली के जंगलो में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस के पास मामले से जुड़े कुछ वीडियो और ऑडियो भी है जिसके लिए पुलिस आफताब की आवाज का नमूना लेना चाहती थी। अदालत ने पुलिस को आवाज़ का सैंपल लेने की मंजूरी दे दी थी।
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